इन तरीकों से कर सकते हैं आईटीआर ई-वेरिफिकेशन
आईटीआर रिटर्न का ईवेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए
सबसे पहले आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें.
इसके बाद आप ई-फाइलिंग पर ओटीपी दर्ज करें.
ईवीसी (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड)
पूर्व-सत्यापित बैंक/डीमैट खाता: इन खातों के माध्यम से ईवीसी उत्पन्न करें.
एटीएम: अपने बैंक के एटीएम का उपयोग करके ईवीसी जेनरेट करें.
ई-फाइलिंग पोर्टल पर ईवीसी दर्ज करें.
नेट बैंकिंग
अपने बैंक की नेट बैंकिंग में लॉग इन करें.
ई-सत्यापित आईटीआर विकल्प चुनें, जो ई-फाइलिंग पोर्टल पर रीडायरेक्ट करता है.
डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी)
ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने आईटीआर पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिए अपने डीएससी का उपयोग करें.
सफल सत्यापन के बाद, आपको एक पुष्टिकरण संदेश और ईमेल प्राप्त होगा.
ये है टाइम लिमिट
बता दें कि आयकर विभाग ने 29 जुलाई की तारीख वाले एक नोटिस के जरिए 1 अगस्त, 2022 से आईटीआर-वी के ई-सत्यापन या हार्ड कॉपी दाखिल करने की समय सीमा को घटाकर 30 दिन कर दिया है. इसका मतलब है कि करदाताओं को प्रक्रिया पूरी करने के लिए दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को सत्यापित करना होगा.
1 अप्रैल से खुला है पोर्टल
मालूम हो कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने एक बयान में कहा कि उसने टैक्सपेयर्स को आकलन वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24 से संबंधित) के लिए 1 अप्रैल 2024 से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की सुविधा शुरू कर दी है.
करदाताओं द्वारा आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ITR-1, ITR-2 और ITR-4 1 अप्रैल 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, ताकि करदाता अपना रिटर्न दाखिल कर सकें. इसी तरह, कंपनियां भी 1 अप्रैल से ITR-6 के ज़रिए अपना ITR दाखिल कर सकेंगी.