शेयर के मुनाफे पर भी बचा सकते हैं टैक्स
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स्टॉक से हुई कमाई पर आयकर रिटर्न में कैसे बचाएं टैक्स? काम आएंगे ये 3 तरीके
यदि आपने भी शेयर बाजार (Stock Market Investment) में निवेश किया है तो आप कुछ तरीकों को अपनाकर स्टॉक इन्वेस्टमेंट से भी टैक्स बचा (Tax Save) सकते हैं. जानते हैं क्या स्टॉक पर टैक्स बचाने के तरीके.
दो तरीकों से लगता है टैक्स
शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स
इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या इक्विटी को बेचने पर हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर मार्च 2018 तक कोई टैक्स नहीं लगता था. इसके बाद केंद्र सरकार ने एक लाख रुपये से ज्यादा के लाभ पर 10% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया था.
लंबी अवधि का निवेश आएगा काम
शेयर बाजार में अपने निवेश पर टैक्स बचाने के लिए लंबी अवधि का निवेश चुने. एक साल से अधिक अवधि के लिए किये गए निवेश से मिले लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में शामिल किया जाएगा. जिस पर करदाता को 10% की दर टैक्स का भुगतान करना होगा.
टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग से टैक्स सेविंग
स्टॉक बेचने पर वास्तविक लाभ यानी (Realized Gains) होता है. जिस पर टैक्स का भुगतान करना होता है. लेकिन यदि आप स्टॉक बेचते हैं और उस पर आपको नुकसान होता है तो उससे Realized Gains को समायोजित किया जा सकता है. जिसे टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग कहा जाता है. टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल वित्त वर्ष में कभी भी किया जा सकता है. आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करके टैक्स बचाया जा सकता है.