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स्टॉक से हुई कमाई पर आयकर रिटर्न में कैसे बचाएं टैक्स? काम आएंगे ये 3 तरीके

Edited by Ranjeeta Pathare | ET Online | Updated: 28 Jun 2024, 7:17 pm

यदि आपने भी शेयर बाजार (Stock Market Investment) में निवेश किया है तो आप कुछ तरीकों को अपनाकर स्टॉक इन्वेस्टमेंट से भी टैक्स बचा (Tax Save) सकते हैं.

 
स्टॉक से हुई कमाई पर आयकर रिटर्न में कैसे बचाएं टैक्स? काम आएंगे ये 3 तरीके
स्टॉक से हुई कमाई पर आयकर रिटर्न में कैसे बचाएं टैक्स? काम आएंगे ये 3 तरीके
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Returns) भरना शुरू हो चुका है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए वित्त वर्ष में हुई सारी कमाई का ब्योरा देना होता है. इसके साथ ही टैक्स बचाने (Tax Saving Tips) के लिए कई निवेश भी काम आते हैं. रिटर्न में शेयर बाजार (Stock Market Income) से हुई कमाई की भी जानकारी देनी होती है.


शेयर के मुनाफे पर भी बचा सकते हैं टैक्स



यदि आपने भी शेयर बाजार (Stock Market Investment) में निवेश किया है तो आप कुछ तरीकों को अपनाकर स्टॉक इन्वेस्टमेंट से भी टैक्स बचा (Tax Save) सकते हैं. जानते हैं क्या स्टॉक पर टैक्स बचाने के तरीके.

दो तरीकों से लगता है टैक्स


शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स



यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो उससे हुई कमाई पर दो तरीकों से टैक्स का भुगतान करना होता है. पहला है शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने पर 15 फीसदी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पर 10 फीसदी की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा.

इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या इक्विटी को बेचने पर हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर मार्च 2018 तक कोई टैक्स नहीं लगता था. इसके बाद केंद्र सरकार ने एक लाख रुपये से ज्यादा के लाभ पर 10% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया था.


लंबी अवधि का निवेश आएगा काम



शेयर बाजार में अपने निवेश पर टैक्स बचाने के लिए लंबी अवधि का निवेश चुने. एक साल से अधिक अवधि के लिए किये गए निवेश से मिले लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में शामिल किया जाएगा. जिस पर करदाता को 10% की दर टैक्स का भुगतान करना होगा.

यदि एक साल से कम अवधि के लिए निवेश करते हैं तो उस पर मिलने वाले लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में शामिल किया जाता है. जिस पर 15% की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा. निवेश की अवधि को बढ़ाकर टैक्स बचाना एक स्मार्ट तरिका साबित हो सकता है.

टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग से टैक्स सेविंग


स्टॉक बेचने पर वास्तविक लाभ यानी (Realized Gains) होता है. जिस पर टैक्स का भुगतान करना होता है. लेकिन यदि आप स्टॉक बेचते हैं और उस पर आपको नुकसान होता है तो उससे Realized Gains को समायोजित किया जा सकता है. जिसे टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग कहा जाता है. टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल वित्त वर्ष में कभी भी किया जा सकता है. आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करके टैक्स बचाया जा सकता है.

Ranjeeta Pathare के बारे में
Ranjeeta Pathare
Ranjeeta Pathare Consultant
रंजीता, पिछले छह सालों से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. इस दौरान इन्होंने अलग-अलग कई न्यूज़ पोर्टल्स पर काम किया. मूल रूप से बैतूल की रहने वाली हैं, लेकिन पढ़ाई इंदौर से पूरी हुई. बिजनेस के साथ ही राजनीति, शिक्षा और लाइफस्टाइल की खबरों में ख़ास रूचि है.Read More